आयकर विभाग ने बैंकों से किसी खाते में एक साल में 10 लाख रुपए से अधिक की जमा तथा क्रेडिट कार्ड के बिलों के लिए एक लाख रुपए या अधिक के नकद भुगतान की जानकारी उसे उपलब्ध कराने को कहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की 17 जनवरी की अधिसूचना में कर अधिकारियों को सूचित किए जाने वाले नकद लेनदेन को अधिसूचित किया गया है। इसके लिए ई-प्लेटफार्म स्थापित किया गया है। इसके अलावा सीबीडीटी ने अपने नवंबर 2016 के निर्देश को दोहराया है जिसमें बैंकों से 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान एक व्यक्ति के एक या अधिक
खातों में ढाई लाख रुपए या अधिक की जमा की सूचना देने को कहा था।